चौक मे मारपीट के बाद इलाज के दौरान हुई मौत मे कोर्ट ने सुनाया फैसला 2 अभियुक्तों को 7-7 साल और 2 को 5-5 साल कारावास की सजा

रिपोर्ट ब्यूरो

महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व मारपीट में घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के अपराध में 04 अभियुक्तों मे से 02 अभि० को 07-07 वर्ष तथा 02 अभि० को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 14500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है मिली जानकरी के अनुसार मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप थाना चौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 27/2023 धारा 323,504,506,304 भादवि बनाम- अभियुक्त 1- रमेश पुत्र रामबली, 02. कमलेश पुत्र रामबली निधगण धरमौली गेला डुमरभार थाना चौक जनपद महराजगंज के मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त दिनांक 12.09.2024 को मा. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद महराजगंज द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा उपरोक्त. में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 14500-14500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त 3.- रामबली, पुत्र बुद्ध 04. सविता पत्नी कमलेश निश्गण धरमीली गेला डुमरभार थाना चौक जनपद महराजगंज प्रत्येक को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 14500-14500 रु0 के अर्थदण्ड से कोर्ट ने दण्डित किया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सभी को सुनाई है

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